Breaking News

चक्र ब्रांड कच्ची घानी खाद्य तेल पर अदालत सख्त-मिलावट मामले में परिवाद दर्ज करने के आदेश ​प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी से उबाल-भाजपा महिला मोर्चा ने घेरा कलेक्ट्रेट-सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग वृंदावन में गूँजा व्यापारी एकता का शंखनाद-पीलीभीत से जुटे व्यापारी-अब बरेली में होगा प्रांतीय युवा सम्मेलन मरौरी ब्लॉक में ‘स्व-गणना’ कार्यशाला-डिजिटल जनगणना के लिए जिलाधिकारी ने कर्मियों को किया जागरूक गांधी प्रेक्षागृह में हुई स्वास्थ्य सखी उन्मुखीकरण कार्यशाला -जिलाधिकारी ने व्यवहार परिवर्तन पर दिया जोर पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने किया महा मातेश्वरी मंदिर मार्ग का लोकार्पण-वार्ड 7 के निवासियों को मिली नई सड़क की सौगात

चक्र ब्रांड कच्ची घानी खाद्य तेल पर अदालत सख्त-मिलावट मामले में परिवाद दर्ज करने के आदेश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

टेलीग्राम संवाद

बरेली। नामीग्रामी कच्ची घानी सरसों तेल नाम से विभिन्न ब्रांड बाजार में बिक रहे हैं लेकिन यह कितने शुद्ध है यह किसी को पता नहीं। पिछले दिनों लिए गए सैंपल में तमाम खुलासा हुआ है। जिसमें चक्र, रविंद्रा और बावर्ची जैसे कच्ची घानी सरसों तेल ब्रांड भी शामिल है। जांच में अशुद्धि उपाय जाने पर भी विभाग मौन है। लेकिन जनसेवक अदालतों में पहुंचने लगे हैं। खाद्य तेलों में हो रही मिलावट संबंधी एक परिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता में दायर की है। इस पर अदालत ने कदम उठाया है।

बरेली अदालत ने चर्चित ‘चक कच्ची घानी’ तेल बनाने वाली कंपनी मेसर्स खंडेलवाल एडिबल ऑयल प्रबंध निदेशक पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के इस फैसले को खाद्य मिलावट और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

और पढ़ें