इलेक्ट्रिक वाहन क्रेताओं को पंजीयन शुल्क व मार्गकर में 100 प्रतिशत छूट: उपपरिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण व गतिशीलता नीति-2022 लागू

आर बी लाल

बरेली,टेलीग्रामहिन्दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण व गतिशीलता नीति-2022 लागू कर दी है। नीति में इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेता को पंजीकरण शुल्क व मार्गकर में छूट तथा क्रय सब्सिडी देने की व्यवस्था की गयी है।

उपपरिवहन आयुक्त संजय सिंह

उपपरिवहन आयुक्त संजय सिंह ने टेलीग्राम से हुई बातचीत में बताया कि नई नीति लागू होने से 14 अक्टूबर, 2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय व पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रय व पंजीकरण पर 100 प्रतिशत दर से छूट दिये जाने का प्राविधान हो गया है। जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत दर से छूट देय होगी।

उपपरिवहन आयुक्त ने बताया कि जिनका विर्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। नये प्राविधानों के तहत यह छूट पंजीयन समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन माध्यम से डीलर प्वाइंट पर ही इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेताओं को प्रदान की जा रही है।


उपपरिवहन आयुक्त ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहन क्रेताओं को क्रय सब्सिडी सुविधा हेतु वेब पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल’’ विकसित किया गया है। जिसका लिंक upevsubsidy.in है। इस पोर्टल लाइव कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नये प्राविधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस या ई गुड्स कैरियर क्रय पर देय होगी। एग्रीग्रेटर्स/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकत दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर क्रय पर तथा अधिकतम 05 ई बस या ई- गुड्स कैरियर क्रय पर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन क्रय पर सब्सिडी सुविधा अनुमन्य नहीं है। क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता डीलर से सत्यापन उपरान्त सीधे क्रेता को ट्रांसफर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैटरी वाहन क्रय किया जाता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी मिलेगी।

उपपरिवहन आयुक्त ने बताया कि  सब्सिडी हेतु upevsubsidy.in पोर्टल पर क्रेता आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करना होगा जिसके पश्चात आवेदक उक्त पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा।आवेदन सत्यापन सम्बंधित डीलर व पंजीयन अधिकारी द्वारा हो जाने के पश्चात सब्सिडी का भुगतान आवेदक खाते में सीधे आनलाइन हो जायेगा।

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Author: Telegram Hindi