महंगाई पर लगाम: सरकार ने तय किया दलहन स्टॉक

31 अक्टूबर तक निर्धारित सीमा में होगा भंडारण

आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगी कार्रवाई आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

बरेली, टेलीग्राम हिंदी। अनाज हो या दाल सभी जिंसों पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं पिछले दो माह में गेहूं 300 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा महंगा हो चुका है। यही स्थिति चावल में बनी हुई है। मंडियों में गेहूं आमद पूरी तरह बंद हो चुकी है। बेलगाम महंगाई पर अंकुश लगाने हेतु केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से ईस्ट स्टाफ सीमा तय कर दी है अगर इसका उल्लंघन किया गया तब आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी धारा 3/7 में कार्रवाई होगी। उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था 31 अक्टूबर तक प्रभावी होगी।

उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने महंगाई पर लगाम लगाने हेतु दाल भंडारण सीमा तय कर दी है। बताया जाता है कि जल्द ही गेहूं दामों पर कमी लाने हेतु भंडारण सीमा पर भी सरकार प्रभावी कदम उठाने पर विचार रही है। क्योंकि मंडियों में गेहूं पिछले महीने से ही गायब हो गया है, जिससे दो माह में 300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक गेहूं महंगा हुआ है। खुदरा बाजार में सामान्य आटा 30 और ब्रांडेड 40 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है।

स्टाक सीमा तय,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा है कि
31 अक्तूबर, 2023 तक अवधि हेतु दालों नामतः तूर और उड़द दाल सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित स्टॉक सीमा में रखा जाएगा।

जमाखोरों पर लगाम भंडारण सीमा तय

सरकार ने जमाखोरों पर लगाम लगाने और प्रभावी कार्रवाई करने हेतु स्टाक सीमा तय कर दी है।

  • थोक विक्रेता: प्रत्येक दाल हेतु 200 मीट्रिक टन
  • खुदरा विक्रेता: प्रत्येक दाल हेतु 05 मीट्रिक टन
  • बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता: (बिग चैन रिटेलर्स) – प्रत्येक दाल हेतु, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 05 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन
  • मिलर: स्टॉक सीमा विगत तीन माह उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।
  • आयातकः आयातक द्वारा सीमा-शुल्क अनुमति तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।

प्रतिदिन पर पोर्टल बताना होगा स्टॉक

संबंधित विधिक इकाइयां उपभोक्ता मामले विभाग पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक स्थिति की घोषणा करेंगी। उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा तक लाएंगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग अर्थात् उपभोक्ता मामले विभाग पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp
पर दाल स्टॉक नियमित घोषणा करना अनिवार्य होगा।

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Author: Telegram Hindi