



आरोपितों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर किया आत्मसमर्पण
टेलीग्राम संवाद
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के बैठवलिया गांव में दुर्गा पूजा डोल भ्रमण के दौरान पथराव करने वाले आबिद अली, सहाबुद्दीन अंसारी व नूरुल्लाह का जमानत प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने खारिज कर दिया।
पत्रावली से मिली जानकारी अनुसार जनपद के थाना निचलौल अंतर्गत पुलिस चौकी बहुआर प्रभारी ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 11 अक्टूबर 2024 को ग्राम मिश्रौलिया में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरिओम पाण्डे व अन्य व्यक्तियों द्वारा मां दुर्गा का डोल ग्राम मिश्रौलिया के शिव मंदिर से उठाया गया। उक्त डोल ग्राम बैठवलिया होते हुए मिश्रौलिया का भ्रमण कर वापस शिवमंदिर पर आकर समाप्त होता है। अभी जुलूस शिवमंदिर से होते हुए मुस्लिम मोहल्ला के पास पहुंचा था, तभी जुलूस के लोग हाथों में झंडा लेकर लहरा रहे थे। उस झण्डे को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नोच लिया गया तथा डोल जुलूस में शामिल लोगों की हत्या करने की नीयत से बड़े-बड़े ईंट पत्थर चलाये जाने लगे थे तथा हाथों में लोहे की राड लेकर मारा पीटा जाने लगा। इससे डोल शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच भगदड़ व अफरा-तफरी मच गयी। आसपास के घरों के लोग डर के मारे अपने-अपने घरों का दरवाजा बंद करके घरों के अंदर छिप गये। मौके पर सार्वजनिक रास्ते पर भय का माहौल व्याप्त हो गया। इन लोगों के इस कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तत्पश्चात वादी मुकदमा चौकी प्रभारी बहुआर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना निचलौल पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध बी एन एस की धारा- 298,300,109,191 (2) व 7 सी.एल.ए. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया था समर्पण
आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अग्रिम जमानत हेतु अर्जी प्रस्तुत की गयी जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को जिला न्यायालय समक्ष दो सप्ताह के भीतर हाजिर होने के लिये निर्देशित किया गया। आरोपियो ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष आत्मसमर्पण करके जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सुनवायी करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण कर व सहायक अभियोजन अधिकारी अनूप कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।


